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Odisha Shocker: ओडिशा में किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के लिए 55 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक अदालत ने एक किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) संबंधित मामलों की एक अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे अतिरिक्त दो साल जेल में बिताने होंगे. यह घटना साल 2021 की है.

Odisha Shocker: ओडिशा में किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के लिए 55 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

केंद्रपाड़ा, 27 जुलाई : ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक अदालत ने एक किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) संबंधित मामलों की एक अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे अतिरिक्त दो साल जेल में बिताने होंगे. यह घटना साल 2021 की है.

पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में पीड़ित किशोर की मां ने बताया कि आरोपी किशोर को एक सुनसान जगह पर स्थित एक गौशाला में ले गया और वहां उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया. यह भी पढ़ें : Bangalore: गूगल मैप्स ने बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम की खोली पोल! कार की बजाए पैदल पहुंचेंगे जल्दी, स्क्रीनशॉट वायरल

विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने बताया कि अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 14 वर्षीय किशोर को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया. अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 27, 2024 12:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).