जरुरी जानकारी | खाद्य कंपनियों के भ्रामक विज्ञापन करने के 32 मामले दर्जः नियामक
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नयी दिल्ली, 28 अप्रैल खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य व्यवसाय परिचालकों (एफबीओ) के भ्रामक विज्ञापनों एवं दावों में संलिप्त होने के 32 नए मामले सामने आए हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक बयान में कहा कि गलत दावों और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न होने वाले दावों को वापस लेने के लिए लाइसेंस-प्रदाता संस्थाओं को संबंधित एफबीओ को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है।
भ्रामक विज्ञापन देने वाले एफबीओ में पौष्टिक तत्वों से भरे उत्पाद, रिफाइंड तेल, दाल, आटा, मोटे अनाज से बने उत्पाद और घी बनाने वाले एवं विपणनकर्ता शामिल हैं।
बयान के मुताबिक, एफएसएसएआई की विज्ञापन निगरानी समिति ने पहली नजर में एफबीओ के भ्रामक विज्ञापन एवं दावे से जुड़े होने के 32 मामले दर्ज किए हैं। इन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावा) नियमन, 2018 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप हैं।
खाद्य नियामक ने आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित एफबीओ को नोटिस भेजने का निर्देश लाइसेंस प्रदाताओं को दिया है।
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