West Bengal: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष 24 घंटे नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार, आचार संहिता उल्लंघन मामले में  EC ने लगाई रोक
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ( फोटो क्रेडिट- ANI )

 नई दिल्ली:  निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने बृहस्पतिवार शाम भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष के विवादास्पद बयान के लिए उनके प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी.  घोष ने कहा था कि ‘‘कई जगहों पर सीतलकूची जैसी घटनाएं होंगी. आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने घोष को ‘‘कड़ी चेतावनी’’ दी है और उन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करते समय इस तरह के बयान देने से परहेज करने की सलाह दी. पाबंदी 15 अप्रैल के शाम सात बजे से 16 अप्रैल के शाम सात बजे तक प्रभावी होगी। इस दौरान घोष प्रचार नहीं कर पाएंगे.

आयोग ने मंगलवार को घोष के कथित बयान के लिए उन्हें नोटिस जारी किया था. कूच बिहार जिले के सीतलकूची में मतदान के दौरान केंद्रीय बलों की गोलीबारी में चार लोगों की मौत के बाद घोष ने यह टिप्पणी की थी. यह भी पढ़े: बीजेपी नेता दिलीप घोष का विवादित बयान, पश्चिम बंगाल को बताया दूसरा कश्मीर

तृणमूल कांग्रेस ने घोष के बयान के खिलाफ निर्वाचन आयोग का रुख किया था. नोटिस में घोष की कथित टिप्पणी का जिक्र किया गया है, ‘‘अगर कोई हद पार करेगा तो आपने सीतलकूची में देख लिया कि क्या हुआ.  कई जगहों पर सीतलकूची जैसी घटना होगी.

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