देश की खबरें | नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ठाणे जिला अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
ठाणे, नौ अप्रैल ठाणे जिला अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
भिवंडी अदालत में जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनके करांडे ने मंगलवार को अपने आदेश में आरोपी लल्ला महमूद शाह (30) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने भिवंडी निवासी आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।
सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विजय मुंडे और कादम्बिनी खंडागले ने अदालत को बताया कि आरोपी 22 अगस्त 2019 को 14 वर्षीय लड़की के घर में उस समय घुस आया जब वह अकेली थी और उसने चाकू के बल पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह भाग गया।
उन्होंने पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि आरोपी द्वारा लड़की पर यह दूसरा यौन हमला था। इससे आठ दिन पहले भी उसने लड़की का उत्पीड़न किया था।
अधिवक्ता मुंडे और खंडागले ने मीडिया को बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अदालत ने पीड़िता, उसकी मां और दादी सहित पांच गवाहों से पूछताछ की।
अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 09, 2025 03:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

