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UP: बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा

बुलंदशहर जिले की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

UP: बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

बुलंदशहर (उप्र), 25 मई: बुलंदशहर जिले की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया. सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश राघव ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ध्रुव राय की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में नरसेना निवासी लब्बू को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह भी पढ़ें: UP: लखनऊ में सौतेले पिता ने किया दो नाबालिगों का यौन शोषण

राघव ने बताया कि नरसेना थाना क्षेत्र के रहने वाले लब्बू ने 2021 में इलाके की रहने वाली 11 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। इस मामले में 19 जून 2021 को भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म और आपराधिक धमकी की धारा समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की.

उन्‍होंने कहा कि 14 जुलाई, 2021 को पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया.

राघव ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद लब्बू को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

सं आनन्द

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(The above story first appeared on LatestLY on May 25, 2023 04:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).