देश की खबरें | सात साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ठाणे की एक विशेष अदालत ने 2019 में सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार के लिए 44 वर्षीय गैस सिलेंडर डिलीवरी कर्मचारी को दोषी ठहराया और उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
ठाणे, आठ अक्टूबर ठाणे की एक विशेष अदालत ने 2019 में सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार के लिए 44 वर्षीय गैस सिलेंडर डिलीवरी कर्मचारी को दोषी ठहराया और उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम मामलों की अदालत के न्यायाधीश डी.एस. देशमुख ने आरोपी नूर मोहम्मद हुसैन खान पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसे पीड़िता को दिया जाएगा।
न्यायाधीश ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि लड़की कानूनी प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त मुआवजे की भी हकदार है।
न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपों को संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।
विशेष लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने कहा कि खान ने 23 मई, 2019 को अपने घर में अपने पड़ोसी की बेटी के साथ बलात्कार किया। उसने पहले भी लड़की का यौन उत्पीड़न किया था।
लड़की द्वारा माता-पिता को इस बारे में बताने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष के सात लोगों ने गवाही दी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 08, 2024 06:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

