जरुरी जानकारी | एनसीएलटी ने V2 रिटेल के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही बंद की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने V2 रिटेल के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही बंद कर दी है। कंपनी को कच्चे माल एवं अन्य सामानों की आपूर्ति करने वाले के बकाया संबंधी विवाद के निपटान के बाद मामला बंद कर दिया गया है।
नयी दिल्ली, 16 जुलाई राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने V2 रिटेल के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही बंद कर दी है। कंपनी को कच्चे माल एवं अन्य सामानों की आपूर्ति करने वाले के बकाया संबंधी विवाद के निपटान के बाद मामला बंद कर दिया गया है।
एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने V2 रिटेल अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) की तरफ से कर्जदाताओं के साथ मामले के निपटान के बाद ऋण शोधन याचिका वापस लेने को लेकर दायर अर्जी को अनुमति दे दी।
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एनसीएलटी ने अपने 10 जुलाई के आदेश में कहा, ‘‘ऐसे हालात में निपटान को मंजूरी देना उपयुक्त होगा। इसके अनुसार हम आईआरपी और कंपनी की याचिका को अनमति देते हैं... याचिका वापस लिया मानते हुए खारिज किया जाता है और 25 जून, 2020 को कार्यवाही शुरू करने का आदेश खारिज किया जाता है।’’
इससे पहले, 25 जून को एनसीएलटी ने टोटेम मीडिया सोल्यूशंस की V2 रिटेल के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली थी और कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण ने ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने को लेकर अंतरिम समाधान पेशेवर की भी नियुक्ति की।
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विज्ञापन छापने के लिये जगह बेचने के काम में लगी कंपनी टोटेम मीडिया सोल्यूशंस ने याचिका में ब्याज के साथ कुल 86.61 लाख के चूक का दावा किया था।
V2 रिटेल ने इस दावा राशि का विरोध करते हुए कहा था कि कंपनी ने विज्ञापन के लिये अधिक दर से शुल्क लगाया है। पर न्यायाधिकरण ने इस दलील को खारिज कर दिया था।
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