विजय माल्या को एक और झटका, डियाजियो को 13.50 करोड़ डॉलर के भुगतान का निर्देश

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay mallya) को एक और झटका देते हुए उसे ब्रिटेन की प्रमुख शराब कंपनी डियाजियो को 13.50 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया है

विजय माल्या (Photo Credit: IANS)

लंदन: ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay mallya) को एक और झटका देते हुए उसे ब्रिटेन की प्रमुख शराब कंपनी डियाजियो को 13.50 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया है. शराब कंपनी डियाजियो माल्या से 17.5 करोड़ डालर के वसूली का दावा कर रही है। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवायी की और डियाजियो के दावे के एक हिस्से को मान लिया.

न्यायमूर्ति रोबिन नॉलेज की पीठ के समक्ष डियाजियो की ओर से दावा किया गया कि माल्या, उसके बेटे सिद्धार्थ और माल्या परिवार से जुड़ी दो कंपनियों पर उसकी देनदारी बनती है. उसका दावा है कि यह देनदारी उस समय की है जब उसने माल्या की यूनाइटेड स्प्रिट्स लि (यूएसएल) में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था. यह भी पढ़े: विजय माल्या को लगा तगड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ की गई अपील को UK कोर्ट ने किया खारिज

ब्रिटेन की कंपनी ने कहा कि चार करोड़ डालर की देनदारी सीधे माल्या पर बनती है जो उन्हें अधिग्रहीत कंपनी के प्रबंधन से नाता तोड़ने के लिए दिया गया था। बाकी बकाया माल्या के बेटे सिद्धार्थ और कंपनी वाट्सन लि. से वसूलने का दावा है। यह कंपनी माल्या के पारिवारिक न्यास कांटिनेंटल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज लि (सीएएसएल) के नियंत्रण में है.

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