Terror Funding Case: पाकिस्तान की आतंक-रोधी कोर्ट ने हाफिज सईद को सुनाई 10 साल की सजा
पंजाब प्रांत की एक आतंक-रोधी अदालत ने आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को आतंक-वित्तपोषण मामलों से संबंधित कम से कम दो मामलों में 10 वर्ष की सजा सुनाई है. अधिकारियों को हाफिज सईद की संपत्तियों को जब्त करने और उसपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया.
लाहौर, 20 नवंबर : पंजाब प्रांत की एक आतंक-रोधी अदालत ने आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को आतंक-वित्तपोषण मामलों से संबंधित कम से कम दो मामलों में 10 वर्ष की सजा सुनाई है. अदालत के आदेश के अनुसार, अधिकारियों को हाफिज सईद की संपत्तियों को जब्त करने और उसपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया. वहीं वित्त-पोषण से जुड़े मामले में सईद के साले और जेडीयू में दूसरे नंबर पर काबिज अब्दुल रहमान मक्की को भी छह माह की सजा सुनाई गई है.
इसके अलावा जेयूडी के जफर इकबाल, याहया मुजाहिद को अदालत ने इसी मामले में 10.5 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है. पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (Punjab Counter Terrorism Department) ने इस बाबत केस दायर किया था. इसकी सुनवाई लाहौर आतंक-रोधी कोर्ट नंबर-1 में न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा की अध्यक्षता में हुई.
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सीटीडी ने 2019 में सईद और उसके संगठन के सदस्यों के विरुद्ध कम से कम 23 मामले दर्ज किए थे और नवीनतम फैसला इन्हीं मामलों से संबंधित है. इनलोगों पर जेयूडी की देखरेख में विभिन्न तरीकों से आतंक-वित्तपोषण, आतंकवाद को सहायता पहुंचाने का आरोप है.