कुलभूषण जाधव को आज राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा पाकिस्तान
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वह सोमवार को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह विएना कन्वेंशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देगा.
पाकिस्तान (Pakistan) ने रविवार को घोषणा की है कि दो सितंबर को कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को राजनयिक पहुंच (Consular Access) मुहैया कराई जाएगी. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि कुलभूषण जाधव (49) को ‘‘राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन (Vienna Convention), अंइंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप’’ राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है. भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यापारिक उद्देश्य से गये थे और उन पर गलत आरोप लगाये गए हैं.
गौरतलब है कि एक अगस्त को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा था कि फांसी की सजा का सामना कर रहे भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को अगले दिन दूतावास मदद मुहैया कराई जाएगी. हालांकि, कुलभूषण जाधव को दूतावास मदद की शर्तों पर दोनों देशों के बीच मतभेदों की वजह से दो अगस्त को दोपहर तीन बजे निर्धारित बैठक नहीं हो पाई. यह भी पढ़ें- भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में ICJ के फैसले की सराहना की, पाकिस्तान से इसे तत्काल लागू करने को कहा.
कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने हेग स्थित आईसीजे का रुख कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. आईसीजे ने 17 जुलाई को पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा की प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार करने का आदेश दिया था. साथ ही, बगैर और देर किये उन्हें दूतावास मदद पहुंचाने को भी कहा था.
भाषा इनपुट