Melaka Affair Scandal: दूसरे की पति के साथ संबंध बनाने की कोशिश में पकड़ी गई दो बच्चों की मां पर लगा जुर्माना, अदालत में रोते हुए मांगी माफी
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

Melaka Affair Scandal: मलेशिया के मेलाका (Melaka) में एक शादीशुदा महिला और एक शादीशुदा पुरुष को विवाहेतर संबंध बनाने की कोशिश के मामले में दोषी पाए जाने के बाद जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है. मेलाका शरिया हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 35 वर्षीय सिटी इकबार मजलान (Siti Iqbar Mazlan) भावुक हो गईं और अदालत में रोते हुए अपने किए पर पछतावा जताया. उन्होंने न्यायालय से नरमी बरतने की अपील की और संबंधित पुरुष की पत्नी से भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. महिला पर आरोप था कि उसने दूसरी महिला के पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी.

इस मामले में 24 वर्षीय हेयरुल मोख्सिन ज़ैनी (Hairul Mokhsin Zaini) भी सह-आरोपी थे. उन्होंने भी आरोप स्वीकार कर लिए. अदालत ने दोनों को जेल भेजने के बजाय आर्थिक दंड देने का फैसला सुनाया.

अवैध शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश का मामला

चार्जशीट के अनुसार, सिटी इकबार और हेयरुल मोख्सिन पर गैरकानूनी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश का आरोप था. इस्लामी कानून के तहत विवाह के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरह का संबंध अपराध माना जाता है. यह घटना 1 जून से 30 जून 2025 के बीच की बताई गई है. शरिया प्रवर्तन अधिकारियों ने दोनों को मध्य मेलाका जिले के कम्पुंग सुंगई पुतात, बाटू बेरेंदम स्थित एक घर में रात करीब 2 बजे पकड़ा था.

दोनों पर मेलाका राज्य के शरिया अपराध अधिनियम 1991 की धारा 52 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस अपराध में अधिकतम 5,000 रिंगिट का जुर्माना, 36 महीने तक की जेल या दोनों सजा का प्रावधान है.

अदालत में मांगी नरमी

सुनवाई के दौरान सिटी इकबार ने अदालत से कम जुर्माना लगाने और जेल की सजा से बचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि मामले के कारण वह पिछले चार महीनों से बेरोजगार हैं और परिवार से भी दूर हो गई हैं. सिटी इकबार ने कहा, “मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है. लंबे समय से मेरी उस व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं हुई है.”

वहीं हेयरुल मोख्सिन ने भी अदालत से दया की अपील की. उन्होंने कहा कि हाल ही में दुर्घटना में उनका पैर टूट गया था, जिसे वह अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं. फूड डिलीवरी का काम करने वाले हेयरुल ने बताया कि उन्हें अपने दो छोटे बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी उठानी है, जो नासी लेमक का कारोबार चलाती हैं.

पहले भी हो चुका है मामला दर्ज

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि हेयरुल मोख्सिन पहले भी शरिया अदालत में दोषी ठहराए जा चुके हैं. रिकॉर्ड के अनुसार, सितंबर 2023 में उन्हें विवाह के बाहर गर्भधारण के मामले में सहयोग करने के आरोप में 2,800 रिंगिट का जुर्माना या 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी.

अदालत का फैसला

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अबू बकर दाउद (Abu Bakar Daud) ने हेयरुल मोख्सिन पर 5,000 रिंगिट और सिटी इकबार पर 4,500 रिंगिट का जुर्माना लगाया. यदि दोनों निर्धारित समय में जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें आठ महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी.

पत्नी पर भी लगा था जुर्माना

यह मामला एक अन्य विवाद से भी जुड़ा हुआ है. इसी सप्ताह एयेर केरोह मजिस्ट्रेट कोर्ट में हेयरुल मोख्सिन की पत्नी 25 वर्षीय पुत्री नॉरफातिमाह इशाक (Puteri Norfatimah Ishak) को अश्लील तस्वीरें और वीडियो साझा करने के मामले में 2,800 रिंगिट का जुर्माना लगाया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने पिछले वर्ष अपने पति और सिटी इकबार की निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए थे. अदालत में उन्होंने स्वीकार किया कि हाल ही में हुए गर्भपात के बाद भावनात्मक तनाव में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया था.