Kulbhushan Jadhav Case: कुलभूषण जाधव का केस लड़ने के लिए पाकिस्तान नहीं देगा भारतीय वकील को इजाजत, कानून में संशोधन से किया इनकार

पाकिस्तानी मीडिया ने गुरुवार को बताया है कि पाकिस्तान ने भारत के वकील को कुलभूषण जाधव का केस लड़ने की इजाजत देने के लिए अपना कानून बदलने से इनकार कर दिया है.

कुलभूषण जाधव (Photo Credits: PTI/File)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) का केस लड़ने के लिए भारतीय वकील की नियुक्ति वाली भारत की मांग के मुद्दे पर पकिस्तान ने अपने स्थानीय कानून में बदलाव के किसी भी विकल्प को खारिज कर दिया है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाक ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो अपने स्थानीय कानून कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है.

पाकिस्तानी मीडिया ने गुरुवार को बताया है कि पाकिस्तान ने भारत के वकील को कुलभूषण जाधव का केस लड़ने की इजाजत देने के लिए अपना कानून बदलने से इनकार कर दिया है. दरअसल भारत ने पाकिस्तानी कोर्ट में कुलभूषण जाधव का केस लड़ने के लिए वकील मुहैया कराने की मांग की है. यह भी पढ़ें | US on PAK: पीएम मोदी की कूटनीति का असर, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया और एक झटका, यात्रा परामर्श में किया संशोधन. 

कुलभूषण जाधव मामले पर पलटा पाकिस्तान:

इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा पाकिस्तान सरकार को भारत को जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका देने का निर्देश दिया गया था. पाकिस्तान की अदालत ने मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है.

अदालत में इमरान खान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए भारत को कांसुलर एक्सेस प्रदान किया. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने कुलभूषण जाधव लिए वकील नियुक्त करने के लिए पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया.

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