प्रतिकात्मक तस्वीर Photo Credit Files)
Singapore: सिंगापुर (Singapore) में भारतीय मूल के 30 वर्षीय युवक को अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी से पहले उसके मंगेतर के घर के बाहर आग लगाने के जुर्म में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है.
‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की शुक्रवार को प्रकाशित खबर के अनुसार, सुरेनथिरन सुगुमारन को इस साल अक्टूबर में यह जानते हुए आग लगाने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था कि इससे संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है.
खबर के मुताबिक, सुगुमारन अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी के बारे में पता चलने के बाद आग बबूला हो गया था. उसने गुस्से में आकर उस अपार्टमेंट के बाहर आग लगा दी थी, जहां उसकी पूर्व प्रेमिका का मंगेतर रहता था.
खबर के अनुसार, सुगुमारन को 11 मार्च को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिये पता चला था कि उसकी पूर्व प्रेमिका अगले दिन मोहम्मद अजली मोहम्मद सालेह नाम के युवक से शादी करने वाली है.
खबर के मुताबिक, सुगुमारन ने अजली के फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा दिया और उसे असुविधा पहुंचाने के इरादे से उसके घर के सामने आग लगा दी.
डिस्ट्रिक्ट जज यूजीन टो ने शुक्रवार को सुगुमारन को सजा सुनाते हुए कहा, ‘‘ऐसे अपराध फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक हैं.’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
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Singapore: सिंगापुर (Singapore) में भारतीय मूल के 30 वर्षीय युवक को अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी से पहले उसके मंगेतर के घर के बाहर आग लगाने के जुर्म में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है.
‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की शुक्रवार को प्रकाशित खबर के अनुसार, सुरेनथिरन सुगुमारन को इस साल अक्टूबर में यह जानते हुए आग लगाने के जुर्म में दोषी ठहराया गया था कि इससे संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है.
खबर के मुताबिक, सुगुमारन अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी के बारे में पता चलने के बाद आग बबूला हो गया था. उसने गुस्से में आकर उस अपार्टमेंट के बाहर आग लगा दी थी, जहां उसकी पूर्व प्रेमिका का मंगेतर रहता था.
खबर के अनुसार, सुगुमारन को 11 मार्च को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिये पता चला था कि उसकी पूर्व प्रेमिका अगले दिन मोहम्मद अजली मोहम्मद सालेह नाम के युवक से शादी करने वाली है.
खबर के मुताबिक, सुगुमारन ने अजली के फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा दिया और उसे असुविधा पहुंचाने के इरादे से उसके घर के सामने आग लगा दी.
डिस्ट्रिक्ट जज यूजीन टो ने शुक्रवार को सुगुमारन को सजा सुनाते हुए कहा, ‘‘ऐसे अपराध फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक हैं.’’
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