अंगोला ने समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया, गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने दी जानकारी
समलैंगिक (Photo Credit-Maxpixel)

लुआंडा: अंगोला (Angola) ने समलैगिक रिश्तों को वैध करार दे दिया है. मीडिया ने 'ह्यूमन राइट्स वॉच' (Human Rights Watch) एजेंसी के हवाले से यह जानकारी दी है. एजेंसी ने यह भी बताया कि अंगोला की सरकार ने ऐसे कानून बनाए जो लोगों के साथ उनके लैंगिक झुकाव या आकर्षण के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं. 'सीएनएन' के अनुसार, जो लोग लैंगिक झुकाव या आकर्षण के आधार पर समलैंगिकों को नौकरी देने से मना करते हैं, उन्हें नए कानून के तहत दो साल की जेल हो सकती है.

'राइट्स' एजेंसी ने कहा कि 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अंगोला की संसद ने पहली बार 23 जनवरी को एक नई दंड संहिता अपनाई, जिससे समलैंगिक संबंधों के खिलाफ बने प्रवाधान को हटाया जा सका. 'ह्यूमन राइट्स वॉच' ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "औपनिवेशिक अतीत की इस पुरातन और बुरी विरासत को अलग रखकर और भेदभाव को दूर कर अंगोला ने समानता को अपनाया है."

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समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बयान में अंगोला के सांसदों के इस कदम की सराहना की है. इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है. अंगोला उन अफ्रीकी देशों में शामिल हो गया है जिनमें समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया गया है.