Fine on Flipkart: फ्लिपकार्ट को मोबाइल समय से डिलीवर नहीं करना पड़ा भारी, बेंगलुरु कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया इतने हजार का जुर्माना
बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट पर अग्रिम भुगतान के बाद भी ग्राहक को सेलफोन नहीं देने पर जुर्माना लगाया है.
बेंगलुरु, 3 जनवरी: बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट पर अग्रिम भुगतान के बाद भी ग्राहक को सेलफोन नहीं देने पर जुर्माना लगाया है. आयोग ने अपने हालिया फैसले में कंपनी को 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज 12,499 रुपये, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी खर्च के लिए 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया है. अध्यक्ष एम. शोभा और सदस्य रेणुकादेवी देशपांडे ने फैसला सुनाया.
बेंगलुरु के राजाजीनगर निवासी दिव्यश्री जे. ने इस संबंध में फ्लिपकार्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने 15 जनवरी, 2022 को एक मोबाइल बुक किया था और अगले दिन इसकी डिलीवरी होने की उम्मीद थी. कंपनी ने ग्राहक से पूरा भुगतान ले लिया था, लेकिन उसे मोबाइल नहीं दिया. आदेश में कहा गया है कि फ्लिपकार्ट ने न केवल सेवा के संबंध में पूरी लापरवाही दिखाई है और अनैतिक प्रथाओं का पालन किया है. यह भी पढ़े; शॉपर्स स्टॉप को भारी पड़ा ज्यादा वैट लेना, कंज्यूमर कोर्ट ने दिया कस्टमर को 4000 रुपय देने का आदेश
कोर्ट द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद भी कंपनी ने अपना प्रतिनिधि आयोग के पास नहीं भेजा.आदेश में आगे कहा गया है कि ग्राहक को वित्तीय नुकसान और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि फोन समय पर नहीं दिया गया था. आदेश में कहा गया है कि ग्राहक ने उसे सेलफोन दिए बिना ही किस्तों का भुगतान कर दिया था और उसने कई बार कस्टमर केयर से भी संपर्क किया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 03, 2023 11:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

