उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रतिदिन 30,000-50,000 आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के दिए आदेश.
The HC also gave order to the state's Health Secretary to provide all facilities to COVID-19 patients in home isolation. The Court further said that private labs and hospitals of the state be registered under National Disaster Management Act and be used for RT-PCR tests.
— ANI (@ANI) April 29, 2021
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