सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के एक 42 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपनी 21 वर्षीय लिव-इन पार्टनर को उसके माता-पिता से कथित अवैध कस्टडी से मुक्त करने की मांग की थी। pic.twitter.com/vGc8YVT4ag— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 6, 2021
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)













QuickLY