सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी-चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, उप ... - Latest Tweet by IANS Hindi

The latest Tweet by IANS Hindi states, 'सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी-चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, उप महाप्रबंधक, योजनाकार और निष्पादक- को कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए आपराधिक कानून के तहत उनके खिलाफ विशिष्ट आरोपों के अभाव में स्वत: उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।'

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