#मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायतों के चुनाव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रवैया सामने आया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि संविधान के अनुसार पंचायत के चुनाव कराए जाएं। ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं।#SupremeCourt pic.twitter.com/KTfVP521u5— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 17, 2021
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