कलकत्ता उच्च न्यायालय (#CalcuttaHighCourt) की एकल पीठ ने तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (@dir_ed) के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।#EnforcementDirectorate pic.twitter.com/tcpZ4uQtnW— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 30, 2022
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