रिजर्व बैंक ने बैंकों से एटीएम मशीनों में नकदी की उपलब्धता पर नजर रखने को कहा है ताकि मुद्रा खत्म होने से पहले ही उनका पुनर्भरण सुनिश्चित किया जाए। 1 अक्तूबर 2021 से प्रत्येक ऐसे एटीएम के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो महीने में 10 घंटे से अधिक नकदी रहित पाया जाएगा। pic.twitter.com/bowLurfHTP— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) August 11, 2021
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