लखीमपुर खीरी (#LakhimpurKheri) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुभाष सिंह की अदालत ने 40 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी की मां और बहन के दोहरे हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। pic.twitter.com/8tZBonmUgM— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 29, 2023
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