केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को नागालैंड के आठ जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को पांच जिलों में 'अशांत क्षेत्र' घोषित करते हुए इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 25, 2023
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