Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो द्वारा सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, इस अपराध को भयानक बताया.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो द्वारा सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, इस अपराध को भयानक बताया. जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई से पहले, अदालत यह जानना चाहेगी कि मुद्दों का दायरा क्या है, जो उस ढांचे को जानने में मदद करेगा जिसके भीतर मुद्दों पर विचार किया जाना है.
बिलकिस बानो का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य (महाराष्ट्र), जहां ट्रायल किया गया था, उसको दोषियों की छूट पर निर्णय लेना चाहिए, न कि उस राज्य को जहां अपराध किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह अपराध भयावह था.
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि ट्रायल जज ने कहा कि कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और सीबीआई ने भी कहा कि छूट नहीं दी जानी चाहिए, फिर भी उन्हें रिहा कर दिया गया. जैसा कि न्यायाधीशों ने पूछा कि प्रत्येक आरोपी ने कितने साल जेल में बिताए हैं, एक दोषी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि 15 साल और 14 साल से अधिक गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत विचार करने की आवश्यकता है. हालांकि, याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने इसका विरोध किया था.
ग्रोवर ने अदालत को यह भी बताया कि पैरोल पर रहते हुए दोषी के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ का एक और मामला दर्ज किया गया था और छूट देते समय इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था. इस मामले में सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सभी याचिकाएं भावनात्मक दलीलें थीं. हालांकि, पीठ ने कहा कि यह केवल कानून पर है और इसका भावनाओं से कोई लेना-देना नहीं है. बिलकिस बानो और उसके परिवार के खिलाफ अपराध को जघन्य बताते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले का फैसला कानून के आधार पर किया जाएगा.
विस्तृत प्रस्तुतियां सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की. न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि अदालत के पास हत्या के कई मामले हैं, जहां दोषी वर्षों से छूट के लिए जेलों में सड़ रहे हैं और सवाल किया कि क्या यह ऐसा मामला है जहां अन्य मामलों की तरह समान रूप से मानकों को लागू किया गया है?
पीठ ने मामले में शामिल पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख तक दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया और साथ ही राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख पर दोषियों को छूट देने से जुड़ी प्रासंगिक फाइलों के साथ तैयार रहने को कहा. दलील में, बिलकिस बानो ने कहा: सभी दोषियों की समय से पहले रिहाई न केवल याचिकाकर्ता, उसकी बड़ी बेटियों, उसके परिवार के लिए, बल्कि बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज के लिए झटके के रूप में आई और सभी वर्गों के समाज ने मामले के 11 दोषियों जैसे अपराधियों को रिहा करके सरकार द्वारा दिखाई गई दया के प्रति अपना गुस्सा, निराशा, अविश्वास और विरोध दिखाया था.
याचिका में रिहाई के आदेश को यांत्रिक बताते हुए कहा गया है कि बहुचर्चित बिलकिस बानो मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है और इसके परिणामस्वरूप देश भर में कई आंदोलन हुए हैं. सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दी थी और पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था.
बिलकिस बानो द्वारा दायर सहित 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया है. अन्य याचिकाएं माकपा नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, मीरान चड्ढा बोरवंकर और अस्मा शफीक शेख और अन्य द्वारा दायर की गई थीं. शीर्ष अदालत ने मामले में दायर सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है.
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