सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने उन हल्के और भारी डीजल बीएस-6 वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी, जिनका उपयोग सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाता है।
पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन वाहनों के पंजीकरण के उद्देश्य से अदालती आदेश न मांगें। pic.twitter.com/xGiEDqxpx5— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 22, 2022
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