Staring at Women is Punishable: महिलाओं को अक्सर पुरुषों का घूरना असहज करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अपराध है. महिलाओं को घूरने वाले शख्स को जेल हो सकती है. किसी भी महिला को 14 सेकेंड से अधिक घूरने के अपराध में जेल हो सकती है. भारतीय दंड संहिता की धारा 204 और 509 के तहत यह दंडनीय अपराध है. किसी महिला को 14 सेकंड से ज्यादा घूरना अपराध होगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाएगी. घूरने वाले इंसान के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा.
NCIB ने बताया कि किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर जेल हो सकती है. क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है. ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते है.
आवश्यक जानकारी :~
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किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर हो सकती है जेल। क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते है।
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 27, 2022
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