शादी के कथित झूठे वादे पर महिला के साथ यौन संबंध बनाने के बाद बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया. अदालत ने पाया कि महिला (अभियोजन पक्ष) स्वेच्छा से उसके साथ यौन संबंध में प्रवेश किया था क्योंकि वह उससे प्यार करती थी और उसकी इच्छा थी और "इसलिए नहीं कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था."

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