रांची की CBI अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के कांग्रेस नेता बंधु टिर्की को 3 साल के कठोर कारावास और 3 लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने 2005-2009 के दौरान राज्य में एक मंत्री के रूप में 6,28,698 रुपये जमा किए थे।
(तस्वीर- टिर्की का ट्विटर।) pic.twitter.com/hr1Tp4Jpj1— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2022
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