Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट में शिंदे सरकार के भाग्य का होगा फैसला, संजय राउत बोले- आज पता चलेगा कानून है भी या नहीं

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा "जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा, वह पूरी तरह से अवैध है. यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है. यह विधायकों के अयोग्य होने का मुद्दा है."

Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला आ सकता है. इसके साथ ही राज्य की राजनीति में बीते दिनों हुई राजनीतिक घटनाओं से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई हो सकती है.

ठाकरे खेमे से ताल्लुक रखने वाले सुनील प्रभु ने शिंदे खेमे के भरत गोगावाले को विधानसभा में शिवसेना का मुख्य सचेतक नियुक्त करने के स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने 16 बागी विधायकों को निलंबित करने की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की है, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा "जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा, वह पूरी तरह से अवैध है. यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है. यह विधायकों के अयोग्य होने का मुद्दा है. सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा कि देश में संविधान, क़ानून है या उसकी हत्या हो चुकी है.."

शरद पवार के बयान 'महा-विकास अघाड़ी का गठबंधन 2024 में साथ में चुनाव लड़ेंगे' पर बोलते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा "(शरद) पवार साहब की जो भूमिका है वह समन्वय की भूमिका है और उस बारे में हम सब लोग बैठकर जरूर बात करेंगे."

 

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