Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के योग्य माना
कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के योग्य माना है. हिंदू पक्ष के वकील अनुपम दिवेदी ने आज तक को बताया कि अगली तारीख 2 दिसंबर रखी गई है जब इस मामले में सुनवाई शुरू होगी.
ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना है. कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के योग्य माना है. हिंदू पक्ष के वकील अनुपम दिवेदी ने आज तक को बताया कि अगली तारीख 2 दिसंबर रखी गई है जब इस मामले में सुनवाई शुरू होगी. इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी. तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था.
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