HC Strict Observation On Helmet: केरल हाईकोर्ट का फैसला, बीमारी के आधार पर बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहने के लिए छूट नहीं दी जा सकती
देश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट में एक बीमार व्यक्ति बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने को लेकर याचिका दायर की थी. जिस याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दी.
HC Strict Observation On Helmet: देश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. दरअसल कोर्ट में एक बीमार व्यक्ति बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने को लेकर याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चूंकि उनका इलाज चल रहा है, इसलिए वे हेलमेट सहित अपने सिर पर भारी वस्तुएं नहीं रख सकते. ऐसे में उन्हें हेलमेट नहीं पहनने को लेकर छूट दी जाए. लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी को भी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट नहीं दी जा सकती.
कोर्ट के जज ने सलाह भी दी, कोर्ट ने कहा किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे हेलमेट पहनने में अक्षम है. ऐसे में उसे अपनी दोपहिया वाहन की सवारी छोड़नी होगी. ऐसे में वे वाहन चलाते या सवारी करते समय हेलमेट पहनने से बच नहीं सकते
Tweet:
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)