Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्कूलों में हिजाब की नहीं बल्कि ड्रेस कोड की जरूरत है. कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का बीजेपी सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) ने स्वागत किया है. मीडिया से बातचीत में बीजेपी M Pसांसद ने कहा कि अन्य संस्थानों या कार्यस्थलों में हिजाब पर नया प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्कूल में ड्रेस कोड का पालन किया जाना चाहिए.
#WATCH | "No need to impose a new ban on Hijab in other institutions or working places but in school the dress code should be followed," BJP MP Hema Malini on Karnataka HC's verdict on Hijab ban in educational institutions pic.twitter.com/NHyk8V9mr1
— ANI (@ANI) March 15, 2022
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