हमारे देश में 18 साल की उम्र से वोटिंग का अधिकार है, लेकिन हममें से… कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा कि पहली बार वोटिंग करने के वक्त आपकी आयु 18 से ज्यादा हो गई होगी, या कहें कि… आपने 20 या 21 साल की उम्र में पहली बार वोटिंग की होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा और वोटिंग लिस्ट में नाम ऐड करवाने के लिए फॉर्म भरने और तमाम तरह की औपचारिकता पूरी करने के बीच… अगर चुनाव आता भी है… तो आप वोट नहीं कर पाते, क्योंकि आपका वोटर आईडी तब तक बना ही नहीं होता.
लेकिन अब युवाओं को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि अब देश के 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एडवांस से एप्लीकेशन दे सकते हैं और अब वोटर लिस्ट में साल में 4 बार नाम दर्ज करवा सकते हैं. 1 जनवरी को 18 वर्ष का होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है.
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