Wear Helmet and Drive Safely: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने हाल ही में लापरवाही से गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर ज़मानत दी है कि उसे एम्स, दिल्ली के पास पंद्रह दिनों तक दो घंटे के लिए एक तख्ती के साथ तैनात किया जाएगा, जिसमें हेलमेट पहनें और सुरक्षित ड्राइव करें लिखा होगा. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आरोपी को बिना हेलमेट के एम्स में प्रवेश करने वालों को 15 हेलमेट और केंद्र सरकार की अधिसूचना की 25 प्रतियां भी वितरित करने का निर्देश दिया है.

आरोपी कथित तौर पर लापरवाही से मोटरसाइकिल चला रहा था. बाइक पर ड्राइवर समेत चार दोस्त सवार थे. मृतक पीछे पीछे बैठा था. बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पीछे बैठे शक्स ने दम तोड़ दिया. आरोप यह भी है कि मृतक को अस्पताल ले जाते समय आरोपी शव को फेंक कर भाग गए. अदालत ने पाया कि "अभियुक्तों ने अपने दोस्त को मरा हुआ पाया, उन्होंने उसे छोड़ दिया और पुलिस या उनके माता-पिता को सूचित नहीं किया. वे फरार हो गए."

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