टीचर ने छात्रा पर दबाव बनाकर की शादी, गुजरात HC ने कहा- क्रूरता के आधार पर महिला तलाक की हकदार
गुजरात में एक टीचर ने अपने से कम उम्र की छात्रा से दबाव बनाकर शादी कर ली. जब छात्रा को इस बात का पता लगा तो वह अपने पति से तलाक को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की. पीडिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि क्रूरता के आधार पर महिला तलाक की हकदार है
गुजरात में एक टीचर ने अपने से कम उम्र की छात्रा से दबाव बनाकर शादी कर ली. दोनों के शादी के अब करीब पांच साल हो गए है. जबकि वह पहले से ही शादी-शुदा था. लेकिन वह छात्रा से झूठ बोलकर शादी कर ली. जब छात्रा को इस बात का पता लगा तो वह अपने पति से तलाक को लेकर फॅमिली कोर्ट में याचिका दायर की. उसकी याचिका फैमिली कोर्ट से होते हुए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) पहुंची. गुजरात हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कि महिला क्रूरता के आधार पर तलाक की हकदार है. क्योंकि दोनों के उम्र में काफी फासला है.
बताना चाहेंगे कि टीचर की उम्र 45 साल है तो वहीं टीचर ने जिस छात्रा से शादी की है. वह उससे 12 साल छोटी है. उसने महिला से शादी से पहले झूठा बोला था कि उसकी पत्नी मर गई है. लेकिन उसकी पहली पत्नी जिंदा है और वे लोग उसे पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति उसे गर्भधारण नहीं करने दे रहा है.
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