Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई है. सजा सुनाये जाने के बाद ऊपरी अदालत में अपील के लिए एक महीने के लिए जमानत मिली है. कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को माफ़ी मिल सकती थी. लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने किसी के अपमान को लेकर ऐसा बयान नहीं दिया. जिससे किसी का अपमान हुआ है. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है.

बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ 2019 की एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का दावा ठोका था. वहीं राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की कोर्ट में हुए सुनाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल की सजाया सुनाया है. लेकिन इस मामले में राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे. उन्हें इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील के लिए एक महीने के लिए जमानत मिल गई है.

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