Breaking News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण किया रद्द, कहा- 'ओबीसी आरक्षित सीटें अब जनरल होंगी'

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है...

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है. यह फैसला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दायर 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया. याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण से अलग है. इन याचिकाओं का विरोध करते हुए अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही सर्वे करा चुकी है और घर-घर जाकर नमूने लिए गए हैं.

देखें ट्वीट:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

Share Now

\