इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत ... - Latest Tweet by IANS Hindi
The latest Tweet by IANS Hindi states, 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत दर्ज वैवाहिक कलह के मामलों में दो महीने की 'कूलिंग पीरियड' की समाप्ति से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।'
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