Mumbai Police की चेतावनी, किराया ना लेने पर ऑटो और टैक्सी चालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक ''शिकायतें मिल रही हैं कि कई बार नजदीकी किराया लेने से मना किया जा रहा है. ऐसे रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं."

मुंबई में MVA धारा 178(3),1988 के तहत किराए से इनकार करने वाले ऑटो और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, ड्राइवरों को नागरिकों के साथ बेहतर व्यवहार करने और परेशानी मुक्त आवागमन में सहायता के लिए संवेदनशील बनाने के लिए एक बैठक की जाएगी. पुलिस अधिकारियों को भी संवेदनशील बनाया जाएगा.

पुलिस के मुताबिक ''शिकायतें मिल रही हैं कि कई बार नजदीकी किराया लेने से मना किया जा रहा है. ऐसे रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं."

 

 

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