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Pune Shocker: बेटा पाने के लिए पागल हुआ शख्स, पत्नी को सबके सामने Nude होकर नहाने के लिए किया मजबूर, काला जादू के चक्कर में किया घिनौना काम

शहर के एक 38 वर्षीय व्यवसायी ने रत्नागिरी जिले के मलेश्वर जलप्रपात के नीचे एक काले जादू की रस्म के हिस्से के रूप में अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से नग्न स्नान करने के लिए मजबूर किया, जो एक साधु द्वारा शुरू किया गया था, जिसने उन्हें आश्वासन दिया था कि ऐसा करने से उसकी पत्नी लड़के को जन्म देगी....

Pune Shocker: बेटा पाने के लिए पागल हुआ शख्स, पत्नी को सबके सामने Nude होकर नहाने के लिए किया मजबूर, काला जादू के चक्कर में किया घिनौना काम
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

शहर के एक 38 वर्षीय व्यवसायी ने रत्नागिरी (Rantnagiri) जिले के मलेश्वर जलप्रपात के नीचे एक काले जादू की रस्म के हिस्से के रूप में अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से नग्न स्नान करने के लिए मजबूर किया, जो एक साधु द्वारा शुरू किया गया था, जिसने उन्हें आश्वासन दिया था कि ऐसा करने से उसकी पत्नी लड़के को जन्म देगी. रविवार को महिला की शिकायत के बाद, भारती विद्यापीठ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और काला जादू अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. व्यक्ति, उसके पिता (64), मां (62) और साधु समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह भी पढ़ें: Maharashtra: 'काला जादू' करते हुए माता-पिता ने पांच साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है, कि उसके ससुराल वाले उसे 2013 से दहेज और बच्चे को जन्म नहीं देने के लिए परेशान कर रहे हैं. एक शिकायतकर्ता के अनुसार वह व्यक्ति और उसके माता-पिता उसे कोल्हापुर जिले के जयसिंगपुर में एक साधु के पास ले गए. साधू ने उन्हें कहा कि वह काले जादू के प्रभाव में है और 'पूजा' करने के लिए कहा. उन्होंने अंबेगांव बुद्रुक में अपने घर और इंदापुर तहसील के अकुर्दी, शिरोल और सुरवाड़ गांव में स्थित कार्यालयों में पूजा की. फिर उन्होंने शिकायतकर्ता को सार्वजनिक रूप से झरने के नीचे नग्न स्नान करने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि इसके परिणामस्वरूप वह एक लड़के को जन्म देगी.

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उसके पति ने जाली हस्ताक्षर कर उसकी संपत्ति पर 75 लाख रुपये का कर्ज लिया और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उसके गहने भी छीन लिए.

पुलिस ने धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 406 के तहत मामला दर्ज किया है. (आपराधिक विश्वासघात) आईपीसी की धारा 3 के तहत महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं और काला जादू अधिनियम, 2013 की रोकथाम और उन्मूलन के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 23, 2022 11:45 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).