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Panty Stealer Caught: महिलाओं की अंडरवियर चुराने की लत पड़ी भारी, शख्स पर हुआ ये एक्शन

एक एम्बू कोर्ट ने एक महिला के अंडरवियर चुराने के लिए एक आदमी को 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है या एक साल की जेल की सजा सुनाई है. आरोपी पायस मुगेंडी ने पिछले साल 28 मई को काउंटी के मिकिम्बी गांव में अंडरवियर चोरी करने से इनकार किया था. अदालत के कागजात के अनुसार, मुगेंडी जूलियट माविया नाम की महिला की इमारत में घुस गया और 1500 मूल्य के छह पैंटीज चुरा ली.

Panty Stealer Caught: महिलाओं की अंडरवियर चुराने की लत पड़ी भारी, शख्स पर हुआ ये एक्शन
प्रतीकात्मक तस्वीर

एम्बू कोर्ट (Embu court) ने एक महिला का अंडरवियर चुराने आरोप में  Pius Mugendi नाम के व्यक्ति को दोषी पाया, जिसके बाद शख्स पर 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है या एक साल की जेल की सजा सुनाई गई. आरोपी पायस मुगेंडी (Pius Mugendi) जो काउंटी के मिकिम्बी गांव का रहने वाला है, उसने पड़ोस में रहने वाली महिला का अंडरवियर चुराया था. महिला के अनुसार Pius Mugendi जूलियट माविया (Juliet Mawia) नाम की महिला की इमारत में घुस गया और 1500 रुपये के मूल्य की छह पैंटीज चुरा ली. माविया ने सबूत देते हुए अदालत को बताया कि उसने देखा कि उसकी एक पैंटी तड़के करीब तीन बजे खिड़की के पास गिरी थी, जिसके बाद उसने अपने पति को जगाया. यह भी पढ़ें: सिंगापुर: सीरियल अंडरवियर चोर ने महिलाओं की Lingerie चुराने के लिए किया लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, फिर जो हुआ...

सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्होंने देखा कि रात करीब 11 बजे कोई इमारत में घुसा था. हमने देखा कि कोई इनरवियर उठा रहा है और उसके पास हरे रंग का पेपर बैग है. उसने सीसीटीवी से बचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में कैद हो गया, 'माविया ने बताया. उसने अदालत को बताया कि बारिश हुई थी और उन्होंने आरोपी के घर तक उसके पैरों के निशान का पीछा किया. महिला ने कहा कि वो दोषी को पिछले 20 साल से अधिक समय से जानती थी, क्योंकि वो उसके पड़ोस में रहता था.

अदालत ने सबूतों के आधार पर व्यक्ति को दोषी पाया. हालांकि, आरोपी ने कहा कि उसने कथित रूप से कुछ नहीं किया और शिकायतकर्ता ने किसी और का जुर्म उसके माथे मढ़ दिया है. दोषी ने कोर्ट से नरमी की प्रार्थना की.  अदालत ने दोषी की प्रार्थना पर विचार किया और कहा Pius Mugendi को अपने कृत्य पर पछतावा है, लेकिन वह अपमानजनक और घृणित कामों में लिप्त था इसलिए  कोर्ट ने उस पर 80,000 रुपये का जुर्माना या एक साल की कैद की सजा दी,".

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 17, 2022 10:22 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).