Sex in Swimming Pool: अपनी बालकनी के पारदर्शी स्विमिंग पूल में सेक्स करने लगा कपल, देखने के लिए इकट्ठा हुए लोग, Video भी किया वायरल
Sex in Swimming Pool: सेक्स (Sex) वैसे तो कपल का अंतरंग मामला है, जो सिर्फ बेडरूम तक सीमित रहता है. हालांकि इस दुनिया में ऐसे कपल्स की भी कोई कमी नहीं है जो बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए पब्लिक प्लेस पर सेक्स (Sex At Public Place) करने में मशगूल हो जाते हैं. पब्लिक प्लेस पर सेक्स के कई वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर खूब सूर्खियां बटोर चुके हैं, इसी कड़ी में घर की बालकनी में स्थित पारदर्शी स्विमिंग पूल (Transparent Swimming Pool) में कपल के सेक्स करने का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि ब्राजील में एक बालकनी के पारदर्शी स्विमिंग पूल में कपल सेक्स करने लगा और उनके इस एक्स-रेटेड नजारे को देखने के लिए कपल की बालकनी के नीचे लोग इकट्ठा हो गए.
बताया जा रहा है कि ब्राजील (Brazil) के राज्य टोकैंटिन्स (Tocantins) में मिरासेमा डो टोकैंटिन्स (Miracema do Tocantins) की नगर पालिका के पुसाडा बीचफ्रंट इन (Pousada beachfront inn) के बाहर कपल के सेक्स वीडियो को फिल्माया गया, जो लोग सेक्स करते कपल को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन्हीं लोगों ने उनका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया. यह भी पढ़ें: XXX Sex Video: दर्शकों के सामने सरेआम सड़क पर कपल ने की बेशर्मी की हद पार, उनके सेक्स का एक्स-रेटेड वीडियो हुआ वायरल
क्लिप में दो पुरुष एक बालकनी के नीचे खड़े दिखाई दिए, जो बालकनी के पारदर्शी स्विमिंग पूल में कपल को यौन संबंध बनाते हुए देखने के लिए इकट्ठा हुए थे. दोनों इस लाइव सेक्स शो का लुत्फ उठाने हुए नजर आए, तभी एक तीसरा शख्स भी इस नजारे को देखने के लिए वहां पहुंच गया.
पोसाडा इन ने एक बयान में कहा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्रसारित वीडियो में दिखाए गए भद्दे कृत्य के खिलाफ हमारी नीतियां हैं और हम सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं. अगर कानून द्वारा इसे अपराधा माना जाता है तो कपल खिलाफ सिविल और क्रिमिनल सेक्शन के तहत कपल को दंडित करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी के साथ मदद करने के लिए हम तैयार हैं.
बहरहाल, वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है. दरअसल, ब्राजील के कानून में कहा गया है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य में भाग लेने के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को तीन महीने से एक साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 21, 2022 04:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

