Goa Tourism Crackdown: गोवा में पर्यटन नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना; 19 गतिविधियों को घोषित किया गया 'न्यूसेंस'
गोवा पर्यटन विभाग ने तटीय क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कड़ा आदेश जारी किया है. इसके तहत समुद्र तटों पर की जाने वाली 19 आम गतिविधियों को 'न्यूसेंस' (उपद्रव) की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
पणजी: पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पर्यटन राज्य गोवा में अब नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है. गोवा पर्यटन विभाग (Goa Tourism Department) ने एक सख्त प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए तटीय क्षेत्रों में होने वाली 19 सामान्य गतिविधियों को दंडनीय 'न्यूसेंस' (उपद्रव) घोषित कर दिया है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना वसूला जा सकता है.
पर्यटन निदेशक केदार नाइक द्वारा हस्ताक्षरित इस नए दिशा-निर्देश के तहत स्थानीय पुलिस और पर्यटन अधिकारियों को बिना किसी औपचारिक शिकायत के सीधे कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है. इस कदम का उद्देश्य समुद्र तटों पर साफ-सफाई रखना, पर्यावरण की रक्षा करना और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है. यह भी पढ़ें: Badrinath Yatra 2026 Travel Guide: कपाट खुलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब; सड़क, रेल और हवाई मार्ग की पूरी जानकारी
कड़े जुर्माने और कानूनी प्रावधान
नए नियमों के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 5,000 रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. आर्थिक दंड के अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत लोक सेवक के वैध आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि राज्य के सभी बीच और पर्यटन स्थल पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ बने रहें.
प्रतिबंधित और प्रतिबंधित की गई प्रमुख गतिविधियां
नए फ्रेमवर्क के तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली, सार्वजनिक शांति भंग करने वाली और बिना लाइसेंस के चल रही कई व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है:
- अनधिकृत कार्यक्रम और पार्टियां: बिना आधिकारिक अनुमति के बीच पार्टियों या बड़े आयोजनों का आयोजन करना.
- अंजीकृत व्यक्तिगत सेवाएं: समुद्र तटों पर बिना पंजीकरण के गाइड या मालिश करने वाले (masseurs) की सेवाएं लेना या देना।
- अवैध टिकट और वाटर स्पोर्ट्स: अनधिकृत काउंटरों या वेंडरों से वाटर स्पोर्ट्स और रिवर क्रूज के टिकट खरीदना या चलाना.
- सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान और कचरा: निर्धारित क्षेत्रों के बाहर शराब पीना, कांच की बोतलें तोड़ना या छोड़ना, खुले सार्वजनिक स्थानों पर खाना पकाना और कचरा फैलाना.
- पर्यावरण प्रदूषण: समुद्र तटों पर कचरा फेंकना या तटीय क्षेत्रों के पास सीवेज, रसायन और अन्य प्रदूषकों का निपटान करना.
- वाहन प्रतिबंध: समुद्र तटों पर सीधे वाहन चलाना या लाइफगार्ड, आपातकालीन और बीच-सफाई वाहनों के रास्ते में बाधा डालना.
- अवैध वेंडर: पर्यटक स्थलों पर अनधिकृत फेरीवालों और अवैध टिकट काउंटरों का संचालन करना.
पर्यटकों के लिए सलाह
पर्यटन विभाग ने देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी छुट्टियों के दौरान इन नए नियमों का सख्ती से पालन करें. पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे केवल अधिकृत काउंटरों और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों से ही वाटर स्पोर्ट्स या क्रूज बुक करें, केवल निर्धारित जोन में ही खान-पान संबंधी नियमों का पालन करें, कचरा इधर-उधर न फेंके और किसी भी तरह की अनधिकृत सेवाओं से बचें ताकि भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 03, 2026 07:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

