Constitution Day 2023 Wishes in Hindi: भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. दरअसल, यह वो ऐतिहासिक दिन है, जब देश की संविधान सभा (Constituent Assembly) ने मौजूदा संविधान (Constitution) को विधिवत रूप से अपनाया था. जी हां, 26 नंवबर 1949 को देख की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को स्वीकार किया था. हालांकि संविधान को स्वीकार किए जाने के करीब 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था. आपको बता दें कि साल 2015 में भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) की 125वीं जयंती पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, तब से हर साल 26 नवंबर के दिन इस दिवस को मनाया जा रहा है.
संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी जाना जाता है. हमारे देश का संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकार दिलाता है और हमारे मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाता है, इसलिए इसका जश्न हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है. ऐसे में आप भी इन हिंदी विशेज, कोट्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, वॉट्सऐप मैसेजेस के जरिए संविधान दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
1- हम गणतंत्र भारत के निवासी, करते अपनी मनमानी,
दुनिया की कोई फिक्र नहीं, संविधान है करता पहरेदारी.
संविधान दिवस की शुभकामनाएं
2- भलाई का जिसमें है विधान,
वही है भारतीय संविधान.
संविधान दिवस की शुभकामनाएं
3- विश्व के सबसे बड़े संविधान का खिताब हमने पाया है,
पूरे विश्व में लोकतंत्र का डंका हमने बजाया है.
संविधान दिवस की शुभकामनाएं
4- भारतीय संविधान बाहर से संघात्मक है,
लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है.
संविधान वो मार्गदर्शक है,
जिसे मैं कभी नहीं छोडूंगा.
संविधान दिवस की शुभकामनाएं
5- संविधान देता है समानता का अधिकार,
अब इंसान नहीं कर सकता है इंसान का तिरस्कार.
संविधान दिवस की शुभकामनाएं
गौरतलब है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ाया जा सके, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है. आपको बता दें कि भारत का संविधान दुनिया का एकमात्र सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसके कई हिस्से यूके, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं. भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों व उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है.