Constitution Day 2022 Wishes: संविधान दिवस की इन हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं
संविधान के रचयिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की 125वीं जयंती पर साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, तब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है. राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस पर आप इन हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
Constitution Day 2022 Wishes in Hindi: 26 नवंबर की तारीख हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद खास मानी जाती है. यही वो ऐतिहासिक दिन है, जब देश की संविधान सभा (Constituent Assembly) ने मौजूदा संविधान (Constitution) को विधिवत रूप से अपनाया था. आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से स्वीकार किया था, लेकिन इसे स्वीकार किए जाने के दो महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया था. हमारे देश का संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकार दिलाता है और हमारे मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाता है, इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) भी कहा जाता है.
दरअसल, संविधान के रचयिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की 125वीं जयंती पर साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, तब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है. राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस पर आप इन हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
1- दर्जनों भाषा, सैंकड़ों विधि, हजारों विधान हैं,
जो जोड़कर सबको साथ रखे, वो भारत का संविधान है.
संविधान दिवस की शुभकामनाएं!
2- शहीदों के लहू की स्याही से ये संविधान बना है,
हर दिन संभाल के रखो, मेरा देश महान बना है.
संविधान दिवस की शुभकामनाएं
3- संविधान हिन्दुस्तान की जान है,
भारतीय के अधिकारों की पहचान है.
संविधान दिवस की शुभकामनाएं
4- जनता की भलाई है मूलमंत्र,
संविधान ने दिया ऐसा प्रजातंत्र.
संविधान दिवस की शुभकामनाएं
5- शासन संचालन का है विज्ञान,
सबसे प्यारा हमारा संविधान.
संविधान दिवस की शुभकामनाएं
गौरतलब है कि भारतीय संविधान दुनिया का एकमात्र सबसे लंबा लिखित संविधान है. भारतीय संविधान के कई हिस्से यूके, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं, जिसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों व शक्तियों का उल्लेख किया गया है. बहरहाल, संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ाया जा सके, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है.