Wrestlers Protest: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला ट्रांसफर
पुलिस ने आरोपी बृजभूषण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354डी के तहत अपराध और तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354ए, 506 के तहत अपराध के लिए सीएमएम महिमा राय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की अदालत में स्थानांतरित कर दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने मामले को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष भेज दिया, जो सांसदों और विधायकों के मामलों को देखते हैं.
मामला अब 27 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है. पिछले हफ्ते, दिल्ली पुलिस ने महासंघ के प्रमुख और पूर्व डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ 1,000 पन्नों से अधिक की अपनी चार्जशीट अदालत में दायर की थी. Wrestler Protest: पहलवानों के खिलाफ दर्ज मामला वापस ले सकती है दिल्ली पुलिस
पुलिस ने आरोपी बृजभूषण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354डी के तहत अपराध और तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354ए, 506 के तहत अपराध के लिए सीएमएम महिमा राय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया.
सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र में करीब 200 गवाहों के बयान हैं. कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में छह पहलवानों द्वारा आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण सिंह ने कथित तौर पर एक एथलीट को पूरक आहार देने की पेशकश की. एक अन्य पहलवान को गले लगाकर यौन कृत्यों के लिए मजबूर करने का प्रयास किया.