उत्तर प्रदेश: पत्नी ने ट्रिपल तलाक की शिकायत लेने से किया इनकार, तो पति ने काट दी नाक
उत्तर प्रदेश में यहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि तीन तलाक की शिकायत वापस लेने से मना करने पर उसके ससुराल वालों ने उसकी नाक काट दी. पुलिस अधिकारी के अनुसार महिला के पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दिया था. संसद ने हाल ही में मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 पारित किया है, जिसके अनुसार तीन तलाक को अपराध माना गया है.
सीतापुर : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में यहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि तीन तलाक (Three Talaq) की शिकायत वापस लेने से मना करने पर उसके ससुराल वालों ने उसकी नाक काट दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला के पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दिया था, जिसके बाद पीड़िता की मां ने अपने दामाद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.
अधिकारी ने कहा, "दोनों परिवारों को बुलाया गया और उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब मामला हल नहीं हुआ, तो हमने तीन तलाक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है."
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हालांकि, महिला के ससुराल वालों का कहना है कि उसके पास एक धारदार हथियार था जिससे उसने खुद ही अपनी नाक काट ली. वहीं महिला के ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार ने कहा, "उसने मुझे भी पत्थर से मारा." महिला की मां शरीफुन निशा के अनुसार, ससुराल वालों ने उनकी बेटी के साथ मारपीट भी की.
पीड़िता की मां ने कहा, "मैं अपनी बेटी की तीन तलाक की शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी. वहीं शिकायत वापस न लेने पर उसके ससुराल वालों ने उसे धमकी दी और मारपीट की." संसद ने हाल ही में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया है, जिसके अनुसार तीन तलाक को अपराध माना गया है.