Voter List Revision 2026: महाराष्ट्र और दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब है तो क्या करें? जानिए फॉर्म 6 भरने का तरीका, जरूरी दस्तावेज और पूरी टाइमलाइन

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई राज्यों में विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत जारी प्रारंभिक (ड्राफ्ट) मतदाता सूची में लाखों मतदाताओं के नाम छूटे होने की बात सामने आई है. अधिकांश मामलों में यह नाम एन्यूमरेशन फॉर्म न भरने या ASDDO (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट व अन्य) सूची में दर्ज होने के कारण हटे हैं. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक ड्राफ्ट है, अंतिम सूची नहीं. जिन नागरिकों के नाम सूची से गायब हैं, वे 31 अगस्त से 30 सितंबर तक 'फॉर्म 6' भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं.

(Photo Credits: File Photo)

नई दिल्ली/मुंबई: चुनाव आयोग द्वारा विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के तहत महाराष्ट्र और दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची (Draft Electoral Rolls) जारी कर दी गई है. इस प्रारंभिक सूची में कई नागरिकों के नाम नदारद पाए गए हैं, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.

चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक मसौदा सूची है और छूटे हुए सभी योग्य नागरिकों के पास अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज या बहाल कराने के लिए एक महीने का समय उपलब्ध है. यह भी पढ़ें: Maharashtra Voter List 2026: महाराष्ट्र में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी; ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम

पहले स्टेटस चेक करें: क्या वास्तव में नाम कट गया है?

कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज करने से पहले मतदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम वास्तव में छूटा है या वर्तनी (Spelling) की गलती के कारण नहीं दिख रहा है:

नाम जुड़वाने के लिए कैसे भरें फॉर्म 6?

यदि आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है:

दावों का निस्तारण और अंतिम मतदाता सूची की टाइमलाइन

दावे और आपत्तियां प्राप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग की टीमें दस्तावेजों की समीक्षा और आवश्यक होने पर फील्ड वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) करेंगी:

चरण / प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर
दावे और आपत्तियों का निस्तारण (Disposal) 29 अक्टूबर तक
अंतिम मतदाता सूची (Final Roll) का प्रकाशन 04 नवंबर 2026

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 30 सितंबर की समय-सीमा से पहले अपने फॉर्म और दस्तावेज सही तरीके से जमा कर लें, ताकि 4 नवंबर को आने वाली अंतिम मतदाता सूची में उनका मताधिकार सुरक्षित हो सके.

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