एजेंसी न्यूज

Night Curfew: उत्तराखंड सरकार ने संशोधित कोविड एसओपी जारी की, रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई

उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित एसओपी जारी की, जिसमें 200 से अधिक लोगों को विवाह समेत किसी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले को आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है.

Night Curfew: उत्तराखंड सरकार ने संशोधित कोविड एसओपी जारी की, रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

देहरादून, 18 अप्रैल : उत्तराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) ने शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित एसओपी जारी की, जिसमें 200 से अधिक लोगों को विवाह समेत किसी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले को आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके अलावा सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) की अवधि बढ़ाई गई है.

मुख्य सचिव ओम प्रकाश (Om Prakash) द्वारा जारी संशोधित एसओपी में कहा गया कि यह हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले पर लागू नहीं होगा जहां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर पहले जारी मानक संचालन प्रक्रिया लागू रहेगी. यह भी पढ़ें : COVID-19: महाराष्ट्र में कोविड के नए मामले 67,123, और 419 मौतें

आदेश के अनुसार, सभी जिलों के लिए रात्रि कर्फ्यू का समय अब रात के नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक होगा. संशोधित एसओपी के अनुसार, बसों और ऑटो-रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार और जिम को उनकी आधी क्षमता पर चलाने की अनुमति दी गई है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 18, 2021 08:48 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).