उत्तर प्रदेश: नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत युवती ने दर्ज कराई प्राथमिकी दर्ज

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक 21 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शाहाबाद पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई है. यह नए कानून के तहत दर्ज की गई पांचवी प्राथमिकी है जिसके तहत सीतापुर, मऊ, बरेली और मुजफ्फरनगर में अब तक 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

प्राथमिकी दर्ज/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Facebook)

हरदोई, 13 दिसंबर: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक 21 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म (Rape) और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शाहाबाद पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई है. यह नए कानून के तहत दर्ज की गई पांचवी प्राथमिकी है जिसके तहत सीतापुर, मऊ, बरेली और मुजफ्फरनगर में अब तक 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह दो साल से शाहाबाद के एक शख्स मोहम्मद आजाद के साथ रिश्ते में थी. उसने दावा किया कि इस अवधि के दौरान, शादी के बहाने आजाद ने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया.

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उसने कहा कि 30 नवंबर को, जब उसने उससे शादी करने के लिए कहा, तो आजाद ने उसे धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा. उसने आगे कहा कि आजाद ने उसे धमकी दी कि पुलिस को सूचित करने पर वह उसे जान से मार देगा. युवती ने यह भी दावा किया कि उसे संदेह था कि आजाद उसे दिल्ली ले जाकर बेच देगा.

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